चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वह शहरों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए इको कैब सिस्टम को प्रमोट करने का प्रयास करें। कोर्ट ने सरकारों को कहा कि वह हर शहर में कुछ इस तरह के जोन स्थापित करें, जहां पर केवल इको कैब या रिक्शा जैसे वाहन ही चल सकें। कोर्ट ने इस बारे में चंडीगढ़ प्रशासन व दोनों राज्य सरकारों को सुझाव देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक समाचार पत्र में छपी खबर जिसमें पंजाब के एक शहर फाजिल्का में इको कैब के सफल संचालन का जिक्र था पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई पर दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन को नाइट फूड स्ट्रीट के सही संचालन व फेरी वालों के लिए विस्थापन का भी आदेश दिया।